यमुनानगर-जगाधरी नगर निगम (एमसीवाईजे) ने 2,800 संपत्ति मालिकों को नोटिस जारी किए हैं, जिन पर 1 लाख रुपये से ज़्यादा का संपत्ति कर बकाया है। कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये से ज़्यादा का संपत्ति कर बकाया है।
एमसीवाईजे आयुक्त अखिल पिलानी ने कहा कि यदि संपत्ति मालिक शीघ्र ही बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे तो नगर निकाय उनकी संपत्तियां सील कर देगा।
जानकारी के अनुसार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 113 की उपधारा (1) और (2) तथा धारा 130 के तहत एक लाख रुपये से अधिक संपत्ति कर बकाया रखने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं।
एमसीवाईजे ने संपत्ति कर चूककर्ताओं की विभिन्न श्रेणियां बनाई हैं – 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये और 10 लाख रुपये से अधिक।
अंतिम नोटिस जारी करने के बाद, नगर निगम संपत्तियों को सील करना शुरू कर देगा। संपत्ति कर न चुकाने वालों में दोनों शहरों के बड़े मॉल, सिनेप्लेक्स, उद्योग, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, ऑटोमोबाइल, चावल मिल और मैरिज पैलेस के मालिक शामिल हैं।
जानकारी के अनुसार, नगर निगम के कर्मचारी संपत्ति मालिकों के परिसरों में जाकर उन्हें नोटिस जारी कर रहे हैं। अगर कोई संपत्ति मालिक उपलब्ध नहीं है, तो उसकी संपत्ति की दीवार या गेट पर नोटिस चिपका दिया जा रहा है।
एमसीवाईजे आयुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि सरकार 31 जुलाई तक संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट दे रही है। पिलानी ने कहा, “संपत्ति मालिकों को 31 जुलाई से पहले कर जमा कर देना चाहिए और सरकारी योजना का लाभ उठाना चाहिए। 31 जुलाई के बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी और पूरा संपत्ति कर ब्याज सहित वसूला जाएगा। कर जमा न करने वालों की संपत्तियाँ सील कर दी जाएँगी।”
जानकारी के अनुसार, एमसीवाईजे क्षेत्र में 2,15,468 संपत्तियां हैं और कई संपत्ति मालिकों ने कई वर्षों से कर का भुगतान नहीं किया है। इनमें आवासीय, व्यावसायिक, खाली प्लॉट और सरकारी कार्यालय शामिल हैं।
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