पर्यावरण मानदंडों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए, राज्य पर्यावरण विशेष कार्य बल (एसईएसटीएफ) की एक संयुक्त टीम ने जिले के बहादुरगढ़ उपमंडल के परनाला क्षेत्र में पांच अवैध कारखानों का संचालन पाया है।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी), बहादुरगढ़ नगर परिषद, सिंचाई, पंचायती राज और पुलिस विभाग तथा उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) के अधिकारियों द्वारा बुधवार को इकाइयों के संचालन के बारे में विशेष सूचना मिलने पर संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया।
बहादुरगढ़ स्थित एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि टीम को चार प्लास्टिक धुलाई और पुनर्प्रसंस्करण इकाइयाँ और एक जींस रंगाई इकाई बिना आवश्यक पर्यावरणीय मंज़ूरी के चलती हुई मिली। निरीक्षण निज़ामपुर रोड पर किया गया, जहाँ छापेमारी के दौरान ये इकाइयाँ नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए पाई गईं।
उन्होंने दावा किया, “कारखानों के पास पर्यावरण नियमों के तहत आवश्यक स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) नहीं थी। ये स्वीकृतियाँ किसी भी औद्योगिक गतिविधि को स्थापित करने और चलाने के लिए आवश्यक हैं, खासकर उन औद्योगिक गतिविधियों के लिए जो संभावित रूप से वायु, जल या मृदा को प्रदूषित करती हैं। प्लास्टिक पुनर्प्रसंस्करण इकाइयों के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) अनिवार्य है। किसी भी इकाई में ईटीपी नहीं है। कारखानों से निकलने वाला तरल अपशिष्ट सीधे वर्षा जल नालियों में छोड़ा जा रहा था।”
अरोड़ा ने आगे बताया कि उल्लंघनों को गंभीरता से लेते हुए, सभी पाँच इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके बिजली कनेक्शन काट दिए जाएँगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे समय सीमा के भीतर जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो सभी इकाइयों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी।
दस दिन से भी ज़्यादा समय पहले, एचएसपीसीबी ने बामनोली गाँव में छह प्लास्टिक पिघलने और पुनर्प्रसंस्करण इकाइयों का अवैध रूप से संचालन पाया था। जब एसईएसटीएफ की टीम ने इस गतिविधि के बारे में एक विशेष सूचना मिलने पर छापा मारा, तब प्लास्टिक पिघलाया और संसाधित किया जा रहा था। इन इकाइयों में भी न तो सीटीई था और न ही सीटीओ।