शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत प्रथम अथवा प्रवेश स्तर की कक्षा में 25 प्रतिशत सीटों के संबंध में सूचना अपलोड नहीं करने पर जिले के 84 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
पिछले महीने, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को निर्देश जारी किए थे कि वे सुनिश्चित करें कि पहली या प्रवेश स्तर की कक्षा में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित हों। स्कूलों की ओर से उदासीन प्रतिक्रिया के कारण डेटा अपलोड करने की अंतिम तिथि कई बार बढ़ाई गई थी।
जानकारी के अनुसार, जिले में 356 मान्यता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जिनमें से 84 अपना डाटा जमा कराने में विफल रहे।जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को संबंधित स्कूल को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश जारी किए हैं। बीईओ को 21 अप्रैल तक प्रमाण पत्र भेजने का भी निर्देश दिया गया है, जिसमें कहा गया हो कि इन सभी स्कूलों को नोटिस दिया गया है। स्कूलों को नोटिस की तारीख से सात दिनों के भीतर अपना जवाब देने को कहा गया है, अन्यथा विभाग यह मान लेगा कि प्रबंधन के पास कोई बचाव प्रस्तुत करने लायक सबूत नहीं है, और नियमों के अनुसार उपयुक्त आदेश जारी किया जाएगा।