चंडीगढ़, 21 मई पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज कानून और व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए खारिज की गई कई पैरोल याचिकाओं पर हरियाणा से हलफनामा मांगा। यह निर्देश तब आया जब अदालत ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की 29 फरवरी के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिका पर एसजीपीसी के साथ पंजाब और हरियाणा को नोटिस जारी किया, जिसके तहत हरियाणा को निर्देश दिया गया था कि वह अदालत की अनुमति के बिना पैरोल के लिए उनके मामले पर विचार न करे। अनुमति।
कार्यवाहक प्रमुख गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ के समक्ष अपनी याचिका में डेरा प्रमुख ने कहा कि पैरोल का उद्देश्य दोषी को परिवार और समाज के साथ सामाजिक संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाना सुधारात्मक था। उन्हें कानून के अनुसार पैरोल दी गई थी और उन्होंने कभी भी रिहाई आदेश की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया था।