November 23, 2025
Punjab

तरनतारन उपचुनाव में मतदान के लिए 11 नवंबर को सवेतन अवकाश घोषित

November 11 declared a paid holiday for voting in the Tarn Taran by-election.

पंजाब विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तरनतारन के उपचुनाव के लिए 11 नवंबर, 2025 (मंगलवार) को मतदान होगा। इस दिन, चुनाव को ध्यान में रखते हुए, तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों या सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह संबंधित प्राधिकारी को अपना मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करके वोट डालने के लिए विशेष अवकाश प्राप्त कर सकता है। यह अवकाश उसके अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) के तहत इसे सवेतन अवकाश भी घोषित किया गया है। यह अवकाश औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों, दुकानों या अन्य संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो उपचुनाव के दिन मतदान करने के पात्र हैं।

इसके अतिरिक्त, पंजाब दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत, तरन तारन निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत सभी श्रमिकों के लिए भी अवकश घोषित किया गया है। इसलिए, मतदान के पात्र कर्मचारियों को मतदान के दिन काम पर नहीं बुलाया जा सकता।

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