पंजाब सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य भर में 9,422 राशन डिपो का विज्ञापन जारी करने के लगभग एक साल बाद, मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि 31 जुलाई तक केवल एक तिहाई डिपो ही आवंटित किए गए थे।
हालांकि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सितंबर 2025 में आवंटन प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी थी, लेकिन यह प्रक्रिया अभी भी अधूरी है, जिससे सैकड़ों आवेदक अपने आवेदनों पर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्नों तक पहुंच में सुधार के लिए बनाए गए डिपो के विस्तार में देरी हो रही है।
पंजाब खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, 31 जुलाई तक लगभग 3,200 डिपो आवंटित किए जा चुके थे, जबकि शेष रिक्तियों पर अभी भी प्रक्रिया चल रही है। विभाग ने पिछले वर्ष अप्रैल में डिपो के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए जिलावार अधिसूचनाएँ जारी की थीं। अधिकारियों ने बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के कारण प्रक्रिया कई महीनों तक ठप रही।


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