पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए जारी अभियान के बीच अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने पाकिस्तान से जुड़े हथियार और नार्को नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1.01 किलोग्राम हेरोइन के साथ छह अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद की हैं। यह जानकारी रविवार को यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर ग्रामीण के पंडोरी गाँव निवासी आकाश मसीह और प्रिंस, अमृतसर ग्रामीण के चौगावां गाँव निवासी करणबीर सिंह उर्फ करण, अमृतसर ग्रामीण के हेतमपुरा गाँव निवासी सुखविंदर सिंह और तरनतारन के लाहियाँ गाँव निवासी गुरभेज सिंह उर्फ भेजा के रूप में हुई है। बरामद पिस्तौलों में पाँच .30 बोर और एक 9MM ग्लॉक शामिल है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जाँच से पता चला है कि गिरफ़्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स से संपर्क करके पंजाब में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ इकट्ठा कर रहे थे और उनकी डिलीवरी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सभी आरोपी अंतरराष्ट्रीय सीमा के नज़दीक बसे गाँवों के रहने वाले हैं और अपने हैंडलर्स के निर्देश पर खेप हासिल कर रहे थे।
डीजीपी ने कहा कि इस मामले में संचालकों की पहचान करने और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आगे की जांच जारी है।
ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि छेहर्टा के पास एक योजनाबद्ध नाकाबंदी के दौरान, पुलिस टीमों ने आरोपी आकाश मसीह और प्रिंस को पकड़ लिया और उनके कब्जे से एक .30 बोर पिस्तौल और एक ग्लॉक 9 मिमी पिस्तौल बरामद की।
मामले की अनुवर्ती कार्रवाई में तकनीकी सुरागों पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस टीमों ने करणबीर सिंह और सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार किया है, और उनसे तीन .30 बोर पिस्तौल और 1 किलो 10 ग्राम हेरोइन बरामद की है। उन्होंने कहा कि, आरोपी करणबीर सिंह उर्फ करण के खुलासे पर, पुलिस ने आगे गुरभेज सिंह उर्फ भेजा को गिरफ्तार किया, जिसके पास से एक .30 बोर पिस्तौल बरामद की गई।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि अवैध हथियारों की खेप बरामद करने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति इन्हें क्षेत्र में आपराधिक तत्वों को वितरित कर रहे थे।
इस संबंध में, दो अलग-अलग मामले – अमृतसर के पुलिस स्टेशन छेहरटा में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 223 दिनांक 06.11.2025 और अमृतसर के पुलिस स्टेशन छावनी में शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1-बी) और 25 और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी और 29 के तहत एफआईआर संख्या 239 दिनांक 12.11.2025 – दर्ज किए गए हैं।

