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पंचायत चुनाव: मतदान के दिनों में सवैतनिक अवकाश रहेगा

Panchayat elections: Paid holidays on polling days

राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के तीन चरणों में होने वाले चुनावों के लिए 26, 28 और 30 मई को सवैतनिक अवकाश घोषित किया है। मतदान क्षेत्रों में स्थित सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान इन दिनों बंद रहेंगे। यह आदेश दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सरकारी आदेश के अनुसार, पंजीकृत मतदान क्षेत्रों से दूर कार्यरत कर्मचारी विशेष आकस्मिक अवकाश के पात्र होंगे, बशर्ते वे संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी मतदान का प्रमाण प्रस्तुत करें।

कुल्लू जिले के नागर विकास खंड में स्थित करजन और सोयल ग्राम पंचायतों और अन्नी विकास खंड में स्थित जाबन और नामहोग पंचायतों पर चुनाव कार्यक्रम लागू नहीं होगा क्योंकि उनका कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ है।

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