राज्य सरकार ने आज ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स और स्थानीय बाजारों को विनियमित करने और ग्राम पंचायतों को अपने कार्यों को ठीक से करने में सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स मॉडल बायलॉज, 2025 को अधिसूचित किया।
पंचायती राज विभाग ने उपनियमों को अधिसूचित किया है, जिससे ग्राम पंचायतों को ऐसे वेंडिंग ज़ोन की पहचान और घोषणा करने में मदद मिलेगी जहाँ ग्राहकों की अच्छी संख्या हो और पर्याप्त खुली जगह हो। उपनियमों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुलिस सत्यापन के बाद लाइसेंस जारी करते समय हिमाचल के वास्तविक निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
विक्रेता उपनियमों से ग्रामीण क्षेत्रों में विक्रेताओं, विशेष रूप से मोबाइल विक्रेताओं, को विनियमित करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए विक्रेता उपनियमों को पहले ही अधिसूचित कर दिया था। हाल के वर्षों में, मोबाइल विक्रेताओं, विशेष रूप से अन्य राज्यों के विक्रेताओं, द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने उत्पाद बेचने के लिए आने में भारी वृद्धि हुई है। इससे कई बार बड़े सांप्रदायिक तनाव पैदा हुए, जिसके कारण सरकार को उपनियम बनाने पड़े।
पंचायती राज विभाग ने 1 अगस्त को उपनियमों को अधिसूचित कर आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए थे। कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर, विभाग ने आज अंततः हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पथ विक्रेता आदर्श उपनियम, 2025 को अधिसूचित कर दिया।
कोई भी व्यक्ति, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, एकमुश्त पंजीकरण शुल्क के साथ संबंधित ग्राम पंचायत में वेंडिंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। वेंडिंग लाइसेंस दो श्रेणियों में जारी किया जाएगा – स्टेशनरी विक्रेता या मोबाइल विक्रेता और यह एक वर्ष के लिए वैध होगा।