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पंचकुला के जौहरी, अन्य पर बैंक से 16.99 लाख रुपये की ठगी का मामला दर्ज

पंचकूला, 5 फरवरी

पंचकुला पुलिस ने नकली सोने को असली प्रमाणित करके बैंक ऑफ इंडिया की सेक्टर 16 शाखा से 16.99 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सेक्टर 9 के एक जौहरी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

जौहरी की पहचान सुश्री श्री गुरु नानक ज्वैलर्स, सेक्टर 9, पंचकुला के मालिक दीपक भोला और मोहाली जिले के बलटाना के सोही टावर्स के निवासी के रूप में हुई है।

आरोपी ने कई लोगों की मिलीभगत से बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी। अब तक ठगी के तीन मामले सामने आ चुके हैं।

10.36 लाख रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में पुलिस ने कहा कि बैंक ऑफ इंडिया के प्रमुख ने अपनी शिकायत में कहा है कि रश्मि किरण ने सोने के एवज में कर्ज लेने के लिए बैंक से संपर्क किया था और जमानत के तौर पर 295.70 ग्राम वजन के गहने देने की पेशकश की थी.

उक्त गहनों के वजन और शुद्धता की जांच बैंक की सूची में शामिल दीपक भोला ने की थी। उन्होंने 24 फरवरी, 2021 को एक प्रमाण पत्र जारी किया जिसमें कहा गया था कि आभूषण 295.70 ग्राम के सोने के लेख/आइटम हैं, जिनका बाजार मूल्य 12.96 लाख रुपये है। बैंक के मानदंडों के अनुसार, रश्मि किरण को उनके खाते में 10.36 लाख रुपये की अनुशंसित सीमा की ऋण राशि वितरित की गई थी।

हालांकि, वह राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रही और ऋण राशि के पुनर्भुगतान में चूक की। बैंक ने रश्मि किरण को अतिदेय नोटिस/रिमाइंडर जारी किया। जब वह ब्याज सहित 10,76,407.82 रुपये की अतिदेय ऋण राशि को चुकाने के लिए नहीं आई, तो बैंक ने नियमों और मानदंडों के अनुसार 28 मार्च, 2022 को ऋण को एनपीए घोषित कर दिया।

इसके बाद, शिकायतकर्ता (बैंक) ने 30 मार्च, 2022 को रश्मी किरण को एक रिकॉल नोटिस जारी किया, जिसमें उसे बैंक का बकाया चुकाने का निर्देश दिया गया, जिसमें विफल रहने पर गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को बैंक द्वारा बकाया राशि की वसूली के लिए बेच दिया जाएगा। हालांकि, वापस बुलाई गई राशि को चुकाने के लिए रश्मि नहीं आईं। पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा करने के बाद, बैंक ने 6 मई, 2022 को रश्मि को एक नीलामी नोटिस जारी किया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसने न तो बैंक से संपर्क किया और न ही किसी भी नोटिस का जवाब दिया।

गिरवी रखे सोने की नीलामी करने के लिए, बैंक ने इसे अन्य सुनार / मूल्यांकक द्वारा फिर से मूल्यांकित किया, जिसमें मेसर्स गुरमेल सिंह ज्वेलर्स, अपर बाजार, खरड़ के मालिक गुरमेल सिंह और मैसर्स पंकज के मालिक गुरचरण सिंह शामिल थे। ज्वेलर्स, 20 सितंबर, 2022 को बैंक अधिकारियों और बैंक के पैनलबद्ध अधिवक्ता की उपस्थिति में बैंक में। पुनर्मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई। दोनों सूचीबद्ध सुनारों ने सूचित किया कि सोना असली नहीं था और इस संबंध में प्रमाण पत्र/रिपोर्ट जारी किए।

शिकायतकर्ता ने कहा कि सुनार दीपक भोला ने 50 से अधिक स्वर्ण ऋण खातों में अन्य उधारकर्ताओं के साथ मिलकर बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 16, मुख्य पंचकूला शाखा, बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 20, पंचकुला शाखा, और बैंक ऑफ इंडिया के साथ इसी तरह की धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की थी। बैंक ऑफ इंडिया, सेक्टर 25, पंचकुला शाखा। उनके और अन्य कर्जदारों के खिलाफ अब तक 17 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस ने कहा कि बैंक द्वारा 3.67 लाख रुपये और 2.96 लाख रुपये की धोखाधड़ी के दो अन्य मामले भी दर्ज किए गए हैं।

दीपक भोला और अन्य के खिलाफ सेक्टर 14 थाने में आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई है।

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