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पांवटा पुलिस ने स्कूल बस संचालकों से नियमों का पालन करवाने के लिए अभियान चलाया

Paonta Police launched a campaign to make school bus operators follow the rules.

9 अगस्त स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पांवटा साहिब पुलिस द्वारा निजी स्कूल बसों की जांच के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस पहल के तहत सभी निजी स्कूल बसों की गहन जांच की जा रही है, साथ ही स्कूल प्रबंधन और बस चालकों को सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रासंगिक यातायात नियमों का पालन करने के लिए सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं।

निरीक्षण के दौरान इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा, हर स्कूल बस में एक कंडक्टर होना जरूरी है, जो हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियमों के तहत निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यह जरूरी है कि स्कूल बसें दरवाजे के लॉक और कुंडी से सुसज्जित हों। इसके अलावा, सभी बसों की खिड़कियों पर ग्रिल लगी होनी चाहिए और बस में बच्चों की संख्या उसकी बैठने की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। ड्राइवरों को गति सीमा का पालन करना भी अनिवार्य है और उनकी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को चढ़ाते या उतारते समय ड्राइवर को बस को पूरी तरह से रोकना चाहिए।

पांवटा साहिब की सहायक पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अदिति सिंह ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पांवटा साहिब पुलिस उप-विभाग में निजी स्कूल बसों के चल रहे निरीक्षण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में यातायात नियमों का उल्लंघन न हो। एएसपी ने कहा कि इन निरीक्षणों के साथ-साथ, लोगों को यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें सड़क सुरक्षा के महत्व और बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर दिया जा रहा है।

पुलिस के अनुसार, लागू किए जा रहे कड़े उपायों से दुर्घटनाओं के जोखिम में उल्लेखनीय कमी आने तथा क्षेत्र में स्कूली बच्चों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होने की उम्मीद है।

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