N1Live Punjab बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर दोषी करार, मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को सुनाएगी सजा
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बलात्कार मामले में पादरी बजिंदर दोषी करार, मोहाली कोर्ट 1 अप्रैल को सुनाएगी सजा

पादरी बजिंदर को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि चमत्कार के जरिए बीमारियां ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह द्वारा जीरकपुर की एक महिला के यौन उत्पीड़न के मामले में आज कोर्ट ने सुनवाई की है।

आपको बता दें कि कोर्ट ने पादरी बजिंदर सिंह को रेप मामले में दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि युवती से दुष्कर्म के मामले में नामजद पुजारी बजिंदर सिंह सोमवार को कोर्ट में पेश हुआ। उस दिन सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में फैसला आज यानी शुक्रवार (28 मार्च) को सुनाया जाएगा।

आपको बता दें कि पीड़िता की शिकायत पर जीरकपुर पुलिस ने पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुजारी के साथ अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ ​​पहलवान को भी मामले में नामजद किया गया था। इसके अलावा मामले में आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 भी लगाई गई। इस मामले में पादरी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पादरी बजिंदर का उपरोक्त वीडियो 16 मार्च (रविवार) को तेजी से वायरल होना शुरू हुआ। इस वीडियो में बजिंदर एक महिला को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक बच्चे के साथ बैठी महिला के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया था।

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