September 28, 2024
Punjab

कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 119% महंगाई भत्ता दें: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह वेतनमान में संशोधन के सरकार के निर्णय के अनुरूप सभी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 119 प्रतिशत की बढ़ी हुई महंगाई भत्ता (डीए) को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू करे।

यह फैसला 32 याचिकाओं के जवाब में आया है, जिसमें महंगाई भत्ते को 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत करने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सरकार ने 1 जुलाई 2015 से 31 दिसंबर 2015 तक महंगाई भत्ते में 119 प्रतिशत की वृद्धि को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह परिणामी पेंशन लाभ देने में विफल रही।

याचिकाकर्ताओं से सहमति जताते हुए अदालत ने सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि सितंबर 2021 में जारी अधिसूचना के अनुसार 31 दिसंबर 2015 के बाद महंगाई भत्ते की सीमा 113 प्रतिशत तय कर दी गई थी।

न्यायमूर्ति हरसिमरन सिंह सेठी ने एक विस्तृत आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने 24 मई, 2023 के अपने फैसले में निर्दिष्ट अवधि के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 119 प्रतिशत कर दिया था और तार्किक रूप से इसे 31 दिसंबर, 2015 से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है और दिसंबर 2015 के बाद इसे घटाकर 113 प्रतिशत करने का कोई औचित्य नहीं है। अदालत ने कहा, “एक जनवरी 2016 को भी महंगाई भत्ता वही है। यह नहीं कहा जा सकता कि जुलाई 2015 से दिसंबर 2015 तक महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत था, लेकिन एक जनवरी 2016 से इसे घटाकर 113 प्रतिशत कर दिया जाएगा।”

विसंगति का उल्लेख करते हुए न्यायमूर्ति सेठी ने कहा कि एक बार वेतन आयोग की 119 प्रतिशत डीए की सिफारिश स्वीकार कर ली गई थी, तो इसे सितंबर 2021 की अधिसूचना के अनुसार पेंशन की गणना सहित समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर 1 जनवरी, 2016 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन गणना में असंगति पैदा होगी।

अदालत ने कहा, “याचिकाकर्ता 113 प्रतिशत के बजाय 119 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते का लाभ देकर अपने वेतन में संशोधन के हकदार हैं।”

फैसला सुनाने से पहले जस्टिस सेठी ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन लाभों की फिर से गणना करने का निर्देश दिया, जिसमें 119 प्रतिशत डीए दर लागू की गई। संशोधित पेंशन, बकाया राशि के साथ, चार महीने के भीतर कर्मचारियों को देने का निर्देश दिया गया।

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