N1Live Haryana राज्य परिवहन निगम की बसों से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है
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राज्य परिवहन निगम की बसों से अधिक मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है

People are being made aware about voting through State Transport Corporation buses.

\हरियाणा विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जिला अधिकारियों ने व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी (SVEEP) गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल मतदाताओं को 5 अक्टूबर को मतदान करने के लिए जागरूक करने के लिए किया जा रहा है, जिन पर जीवंत और आकर्षक संदेश लिखे हुए हैं।

हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग ने इस प्रक्रिया की शुरूआत की है और राज्य भर में विभिन्न रूटों की बसों पर पोस्टर लगाकर लोगों से लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेने का आग्रह किया है।

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा रोडवेज की बसें आगामी चुनाव में मतदाता जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

करनाल डिपो की ये बसें हरियाणा भर के नागरिकों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नारे लगाकर जागरूकता फैला रही थीं, जैसे – “इसे छुट्टी का दिन न समझें, मतदान केंद्र पर आएं और वोट दें” और “लोकतंत्र का प्रतीक-आपकी उंगली पर नीला निशान”।

हरियाणा चुनाव आयोग के निर्देशानुसार करनाल से विभिन्न रूटों पर चलने वाली ये बसें मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होंगी।

करनाल के एसडीएम-कम-रिटर्निंग ऑफिसर अनुभव मेहता ने कहा कि जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के चुनाव आयोग ने आगामी हरियाणा विधानसभा चुनावों में वोट डालने के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेजों की अनुमति दी है।

मेहता ने कहा कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के ज़रिए होगा और केवल वे ही मतदाता होंगे जिनके नाम मतदाता सूची में होंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जाँचने और अपने मतदान केंद्रों की पुष्टि करने के लिए प्रोत्साहित किया, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप के ज़रिए ऑनलाइन किया जा सकता है।

“अगर किसी मतदाता का नाम सूची में है, लेकिन उसके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो भी वह 12 अधिकृत फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी एक का उपयोग करके मतदान कर सकता है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो वाले पेंशन दस्तावेज, बैंक या डाकघरों की फोटो पासबुक और अन्य शामिल हैं।

मेहता ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाता पर्चियां बांट रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदान के दिन मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी न हो और वे अपने मतदान केंद्रों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहें।

उन्होंने कहा कि ईवीएम का उपयोग करके चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। मतदान दलों की सहायता के लिए सेक्टर पर्यवेक्षकों और ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को नियुक्त किया गया है, जो मतदान प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी चिंता का समाधान करने के साथ-साथ संचालन की देखरेख करेंगे। मतदाता पर्चियां वितरित करने के लिए बीएलओ के प्रयासों से भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और अपना वोट देकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह किया।

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