गुरुग्राम, 2 सितंबर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने बताया कि गुरुग्राम जिला प्रशासन 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिले के चार निर्वाचन क्षेत्रों में 85 वर्ष से अधिक आयु के 50,000 से अधिक मतदाताओं और दिव्यांगों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए घर से मतदान, मतदान केंद्रों तक मुफ्त परिवहन, रैंप की स्थापना, व्हीलचेयर का प्रावधान और ब्रेल-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के उपयोग जैसे विशेष उपाय करेगा।
बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उन मतदाताओं की सूची तैयार करेंगे, जिन्हें मतदान के दिन अपने घर पर मतदान करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी या मतदान केन्द्र तक पहुंचने के लिए वाहन की आवश्यकता होगी।
जिले में 5,759 सर्विस वोटर जिले में मतदाता सूची में शामिल 14,87,310 मतदाताओं के अलावा 5,759 सेवा मतदाता हैं जो सेना और अर्धसैनिक बलों में तैनात हैं। भारत के चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित डाक मतपत्र प्रबंधन प्रणाली बनाई है जिसके माध्यम से वे अपना वोट डाल सकेंगे। यादव ने बताया कि पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 3,102, बादशाहपुर में 826, गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र में 491 और सोहना विधानसभा क्षेत्र में 1,340 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि जो सर्विस वोटर अपने क्षेत्र में वोट करना चाहते हैं, वे पोस्टल बैलेट पेपर पर निशान लगाकर उसे डाक से अपने चुनाव अधिकारी को भेज सकते हैं।
यादव ने कहा, “दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूडी) और 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाता अपनी इच्छानुसार पिक एंड ड्रॉप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर इस उद्देश्य के लिए एक वाहन की व्यवस्था की जा रही है। बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) उन मतदाताओं की सूची तैयार करने के बाद जो घर-घर जाकर मतदान करना चाहते हैं, उनकी सहायता करेंगे।”
उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन जो मतदाता सूची में मतदाता के रूप में चिह्नित हैं और जिनके पास दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2 के तहत उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र (कम से कम 40 प्रतिशत निर्दिष्ट विकलांगता के साथ) है, वे डाक मतपत्र सुविधा के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा, “ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12-डी जमा करते समय अपने बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।”
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भरे हुए फॉर्म 12-डी को एकत्रित करने की प्रक्रिया अधिसूचना की तिथि से पांच दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की देखरेख में सेक्टर अधिकारी बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12-डी का समय पर वितरण और संग्रहण सुनिश्चित करेंगे।
यादव ने बताया कि जिले में लोकसभा चुनाव में भी पात्र लाभार्थियों ने आगे आकर इस सुविधा का लाभ उठाया। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 50 हजार से अधिक है। इस श्रेणी के मतदाता जिला निर्वाचन कार्यालय के टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। इन मतदाताओं को घर से लाने के लिए एक सरकारी कर्मचारी तथा एक वालंटियर की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि निर्धारित श्रेणी का पात्र मतदाता स्वस्थ है तथा स्वयं मतदान केंद्र पर आने में सक्षम है तो यह अन्य लोगों के लिए प्रेरणा का विषय होगा।
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