राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) ने हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक सामग्री में पैक वस्तुएं बेचने वाली 802 कंपनियों को प्लास्टिक कचरे का उचित निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें जारी नोटिस का जवाब नहीं दिया है।
बोर्ड ने 1,199 कंपनियों को नोटिस जारी किया था, जो प्लास्टिक सामग्री में पैक अपने उत्पाद बेच रही हैं, उन्हें प्लास्टिक कचरे का उचित संग्रह और प्रसंस्करण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने कहा, “1,199 कंपनियों में से 802 ने नोटिस का जवाब नहीं दिया है, इसलिए हमने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें एक अंतिम अवसर दिया है।”
हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के उचित निर्देशों पर ये नोटिस जारी किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये कंपनियाँ पैकेजिंग सामग्री के वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लें, जिसमें उनके उत्पाद बेचे गए थे। उन्होंने कहा, “कंपनियों को अपने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि उन्होंने अपने उत्पादों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र अपनाया है।”
शहरी स्थानीय निकायों की मदद ली जा सकती है अगर ये कंपनियां एसपीसीबी द्वारा जारी नोटिस का दूसरी बार भी जवाब नहीं देती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों को कचरे के उचित निपटान के लिए या तो प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करणकर्ता के साथ समझौता करना होगा या फिर शहरी स्थानीय निकायों को यह काम सौंपना होगा ताकि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सुविधा बनाई जा सके। -अनिल जोशी, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
इसके अलावा, एसपीसीबी ने 2,552 कंपनियों को भी नोटिस जारी किया है, जिनकी इकाइयां एक से ज़्यादा राज्यों में हैं। इन कंपनियों की इकाइयां हिमाचल में हैं, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें तीन श्रेणियों में रखा गया है – उत्पादक, ब्रांड उत्पादक और आयातक।
एसपीसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि प्लास्टिक कचरे की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई तंत्र नहीं है, लेकिन इन कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए वार्षिक रिटर्न से एक मोटा अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जुर्माना भी प्रति मीट्रिक टन प्लास्टिक की दर से लगाया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी ढलानों और नालों में प्लास्टिक कचरे जैसे मिनरल वाटर की बोतलें, चिप्स, बिस्किट और अन्य खाद्य पदार्थों के रैपर बिखरे पड़े हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है, जिन्होंने प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक निपटान का कोई व्यावहारिक समाधान न होने के कारण, नाजुक पहाड़ी पारिस्थितिकी को गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ रहा है।
शहरी स्थानीय निकायों की मदद ली जा सकती है अगर ये कंपनियां एसपीसीबी द्वारा जारी नोटिस का दूसरी बार भी जवाब नहीं देती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कंपनियों को कचरे के उचित निपटान के लिए या तो प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करणकर्ता के साथ समझौता करना होगा या फिर शहरी स्थानीय निकायों को यह काम सौंपना होगा ताकि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसी सुविधा बनाई जा सके। अनिल जोशी, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड