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चंडीगढ़ ग्रेनेड हमला मामले में 2 के खिलाफ पीओ की कार्यवाही शुरू

PO proceedings initiated against 2 in Chandigarh grenade attack case

एनआईए अदालत ने सेक्टर 10 ग्रेनेड हमला मामले में अमेरिका स्थित आतंकवादी हरप्रीत सिंह उर्फ ​​हैप्पी पासिया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ ​​रिंदा के खिलाफ उद्घोषणा की कार्यवाही शुरू कर दी है। अदालत ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) के आतंकवादी शमशेर सिंह उर्फ ​​सेहरा को भी इस मामले में उद्घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया है।

आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट के निष्पादन न होने की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के अनुरोध पर उनके खिलाफ पीओ कार्यवाही शुरू की गई है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि आरोपी हरप्रीत सिंह और हरविंदर सिंह के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाए, जो 29 जनवरी, 2026 तक वापस की जाए।

11 सितंबर, 2024 को यहां सेक्टर 10-डी स्थित एक घर पर ग्रेनेड फेंका गया था। शुरुआत में यूटी पुलिस ने इसकी जाँच की थी। बाद में, मामला एनआईए को सौंप दिया गया। एजेंसी के अनुसार, रोहन मसीह और विशाल ने गैंगस्टर से आतंकवादी बने हैप्पी पासिया और रिंदा के कहने पर कथित तौर पर हथगोला फेंका था। आरोपियों ने ऑटो-रिक्शा में बैठकर ग्रेनेड फेंका था। हमले के बाद हैप्पी पासिया ने कथित तौर पर एक सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली थी।

एनआईए ने इस वर्ष मार्च में मामले में आरोपपत्र दाखिल किया था।

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