N1Live Haryana प्रदूषण बोर्ड ने यमुनानगर में 67 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया
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प्रदूषण बोर्ड ने यमुनानगर में 67 औद्योगिक इकाइयों को नोटिस जारी किया

Pollution Board issues notice to 67 industrial units in Yamunanagar

यमुनानगर, 7 जुलाई हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने उल्लंघनकर्ताओं पर शिकंजा कसते हुए यमुनानगर जिले में 67 औद्योगिक इकाइयों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीटीओ प्रमाणपत्र का नवीनीकरण न किया जाना

ये नोटिस जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत संचालन की सहमति (सीटीओ) प्रमाण पत्र की समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकरण न करने पर दिए गए हैं।
यह हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों का उल्लंघन है।
जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत यह नोटिस जारी किए गए हैं, क्योंकि संचालन की सहमति (सीटीओ) प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि से पहले नवीनीकरण नहीं किया गया। यह एचएसपीसीबी द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का उल्लंघन है।

जानकारी के अनुसार, बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा हाल ही में जिले में प्लाईवुड फैक्ट्रियों, खाद्य एवं पेय पदार्थ उद्योगों, ईंट भट्टों, स्टोन क्रशर और स्क्रीनिंग प्लांटों सहित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया था।

अधिकारियों ने पाया कि 67 औद्योगिक इकाइयों के मालिकों ने सीटीओ प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं कराया था। निरीक्षण के समय ये इकाइयां चालू नहीं पाई गईं।

एचएसपीसीबी की वैज्ञानिक-बी दीक्षा पांडे ने बताया कि जिन इकाइयों का सीटीओ प्रमाणपत्र समाप्त हो चुका था, उनका निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वे इकाइयां चालू नहीं थीं।

पांडे ने कहा, “एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया ने इन इकाइयों के मालिकों को निर्देश दिया है कि वे एचएसपीसीबी से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना परिचालन आगे न बढ़ाएं।”

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