प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने पर दो कारखानों के मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारियों ने यमुनानगर जिले के जगाधरी शहर में अवैध रूप से चल रही दो औद्योगिक इकाइयों को सील कर दिया है।
जांच अभियान के दौरान ये इकाइयां एचएसपीसीबी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना संचालित पाई गईं।
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यमुनानगर के सहायक पर्यावरण अभियंता अभिजीत सिंह तंवर ने बताया कि उन्होंने और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी विभम नायक ने मंगलवार को दो इकाइयों मेसर्स नासिर उद्योग, जगाधरी और मेसर्स अर्शी मेटल इंडस्ट्रीज, जगाधरी को अवैध रूप से संचालित होने के कारण सील कर दिया।
उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ये औद्योगिक इकाइयां जल (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 का उल्लंघन करते हुए स्थापना एवं संचालन की सहमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से संचालित हो रही हैं।
उन्होंने आगे कहा कि इन इकाइयों में पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण नहीं हैं, जिससे बिना किसी स्टैक और नमूनाकरण सुविधा के, वायु उत्सर्जन खुले वातावरण में जारी हो रहा है।
तंवर ने कहा, “मैसर्स नासिर उद्योग, जगाधरी और मैसर्स अर्शी मेटल इंडस्ट्रीज, जगाधरी को एचएसपीसीबी, यमुनानगर के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह पुनिया द्वारा बंद करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन इन इकाइयों ने कोई जवाब नहीं दिया है।”
उन्होंने कहा कि अब एचएसपीसीबी के अध्यक्ष पी राघवेंद्र राव द्वारा पारित आदेशों पर उक्त इकाइयों के संयंत्रों और मशीनरी को सील करके उनका संचालन बंद कर दिया गया है।