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पानीपत में नाबालिग से बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल का सश्रम कारावास

Young man gets 20 years rigorous imprisonment for raping a minor in Panipat

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट (पोक्सो) ने बुधवार को 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में एक युवक को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी (डीडीए) कुलदीप ढुल ने बताया कि घटना की सूचना 8 अगस्त 2021 को ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस को दी गई थी।

ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया की एक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले सौरभ नामक लड़के ने उसकी 13 वर्षीय बेटी को अगवा कर लिया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया। पुलिस ने पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया।

ढुल ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार को कमल को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 363 के तहत तीन साल सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माना, आईपीसी की धारा 366 के तहत पांच साल सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।

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