N1Live Haryana हरियाणा न्यायिक परीक्षा लीक मामले में अभियोजन पक्ष ने बहस पूरी की
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हरियाणा न्यायिक परीक्षा लीक मामले में अभियोजन पक्ष ने बहस पूरी की

Prosecution completes arguments in Haryana judicial exam leak case

नई दिल्ली, 17 जुलाई हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा 2017 के कथित पेपर लीक से संबंधित मामले में अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को निचली अदालत के समक्ष अपनी दलीलें पूरी कर लीं।

अभियोजन पक्ष ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह एक खुला और बंद मामला है, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि एचसीएस (न्यायिक) प्रारंभिक परीक्षा-2017 का पेपर तत्कालीन रजिस्ट्रार (भर्ती) बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा लीक किया गया था।

विशेष लोक अभियोजक चरणजीत सिंह बख्शी ने अधिवक्ता अमित साहनी की सहायता से तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ घटनाओं की श्रृंखला निर्णायक थी, जिससे कोई संदेह नहीं रह गया कि आरोपी किसी राहत का दावा कर सकता है।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साबित होता है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्नपत्र अपनी करीबी दोस्त सुनीता को सौंपा था, जिसने अवैध लाभ के लिए इसे कई संभावित उम्मीदवारों के साथ साझा किया। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को तय की है, जब आरोपी पक्ष अपनी दलीलें शुरू करेंगे।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मई में मामले की कार्यवाही पूरी करने के लिए निचली अदालत को तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया था। इससे पहले उसने निर्देश दिया था कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए। इस मामले में 19 आरोपी और 85 गवाह हैं।

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