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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय: कुश्ती एसोसिएशन टीम को कार्यक्रम में भाग लेने दें

Punjab and Haryana High Court: Let wrestling association team participate in the event

चंडीगढ़, 25 अप्रैल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ को निर्देश दिया कि वह हरियाणा एमेच्योर कुश्ती संघ द्वारा अनुशंसित टीम को फेडरेशन कप में भाग लेने की अनुमति दे।

साथ ही, न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज ने यह स्पष्ट कर दिया कि टीम की भागीदारी याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने वकील नरेंद्र सिंह के माध्यम से एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं को 17 जुलाई के लिए प्रस्ताव का नोटिस भी जारी किया।

उन्होंने तर्क दिया कि एसोसिएशन राष्ट्रीय खेल महासंघ से संबद्ध एकमात्र राज्य खेल संघ है।

उन्होंने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ की संचालन संस्था को निलंबित कर दिया गया है और एक तदर्थ समिति नियुक्त की गई है। याचिकाकर्ता, राष्ट्रीय खेल महासंघ के एक संबद्ध सदस्य, ने समिति की नियुक्ति के कदम का समर्थन किया।

उन्होंने कहा, “इसके कारण, राष्ट्रीय खेल महासंघ के पदाधिकारी याचिकाकर्ता के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गए हैं।” वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता-संघ द्वारा ‘फेडरेशन कप सीनियर्स’ के लिए अनुशंसित टीम को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

इसके बजाय, कुश्ती हरियाणा एसोसिएशन द्वारा अनुशंसित टीम को वाराणसी में कार्यक्रम के लिए जाने की अनुमति दी गई थी।

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