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पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी, निवारक निरोध के मानदंड कड़े किए

निवारक निरोध प्रथाओं पर बढ़ती चिंताओं के बीच, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे आदेशों को कड़े कानूनी मानकों और सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आदेशों को केवल संदेह के बजाय विश्वसनीय साक्ष्य और जनहित द्वारा समर्थित होना चाहिए। पीठ ने कहा कि निरोध की आनुपातिकता, वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता और प्रक्रियात्मक समयसीमा और सुरक्षा उपायों का पालन ऐसे आदेशों को मान्य करने के लिए आवश्यक है।

न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और हिरासत की आवश्यकता के बीच एक निकट और जीवंत संबंध होना महत्वपूर्ण है। पुराने कारणों या अत्यधिक देरी के आधार पर दिए गए आदेशों को अमान्य माना जाता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, व्यक्तिपरक धारणाओं के बजाय ठोस सामग्री द्वारा समर्थित होनी चाहिए। कड़े मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाला कोई भी निवारक निरोध आदेश मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए, अमान्य है।

न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज द्वारा 141 पृष्ठों का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब निवारक निरोध प्रथाओं की संभावित दुरुपयोग के लिए कानूनी विशेषज्ञों, मानवाधिकार संगठनों और न्यायपालिका द्वारा लगातार जांच की जा रही है। 

न्यायमूर्ति भारद्वाज हरियाणा राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ दायर नौ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे। एक याचिका में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-राज्य द्वारा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत उसे निवारक हिरासत में लेने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। हिरासत का आदेश एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज छह अन्य मामलों में याचिकाकर्ता की कथित संलिप्तता पर आधारित था।

न्यायमूर्ति भारद्वाज ने जोर देकर कहा कि इस तरह के आदेश का मूल्यांकन मौजूदा कानूनी ढांचे और निवारक निरोध के निर्देश के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए उचित आधार भी होने चाहिए। सक्षम प्राधिकारी की संतुष्टि केवल संदेह के बजाय विश्वसनीय साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए और जनहित से प्रेरित होनी चाहिए।

प्रावधानों और उदाहरणों की समीक्षा से यह स्थापित हुआ कि निर्धारित समयसीमा का पालन करना अनिवार्य है और सुरक्षा उपाय विकसित किए गए हैं। निवारक निरोध सज़ा का एक रूप नहीं था। न्यायमूर्ति भारद्वाज ने कहा: “जहां प्राधिकारी की संतुष्टि किसी व्यक्ति के पिछले आचरण और हिरासत में रखने की अनिवार्य आवश्यकता के बीच एक जीवंत और निकट संबंध पर आधारित नहीं है, ऐसी हिरासत को एक पुराने कारण पर आधारित माना जाता है और निवारक निरोध के आदेश को गलत माना जाता है”।

इसी तरह, प्रस्ताव शुरू होने की तारीख से निवारक निरोध आदेश जारी करने में अत्यधिक देरी ने निरोध आदेश को अमान्य कर दिया। निवारक निरोध लागू करने के आधार अलग-अलग क़ानूनों में अलग-अलग हो सकते हैं। लेकिन संविधान में उल्लिखित सुरक्षा उपाय विशिष्ट कानूनों के तहत प्रदान किए गए उपायों के पूरक हैं।

 

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