फिरोजपुर (पंजाब), 4 अप्रैल, 2025: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. निधि कुमुद बम्बा, पीसीएस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए फिरोजपुर जिले में शाम 7:00 बजे से सुबह 8:00 बजे तक कंबाइनों से गेहूं की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा, फिरोजपुर जिले में गेहूं की कटाई करने वाले कंबाइनों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि हार्वेस्टर कंबाइन का उपयोग करने से पहले, कृषि विभाग से संचालन उपयुक्तता के लिए उसका निरीक्षण करवाना अनिवार्य होगा और सुपर एसएमएस लगाए बिना किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
आदेश के अनुसार उन्होंने कहा कि गेहूं की कटाई का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसा देखा गया है कि गेहूं की कटाई के लिए आमतौर पर कंबाइनों का इस्तेमाल 24 घंटे तक किया जाता है।
इसलिए रात के समय कंबाइन चलाने से जान-माल की हानि और दुर्घटनाएं होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा, रात के समय कंबाइन से हरा गेहूं काटा जाता है जो ठीक से सूखा नहीं होता है और इससे हरा कटा हुआ गेहूं सूखने के बाद काला पड़ जाता है, जिसका सीधा नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। मंडियों में भीगा हुआ गेहूं न बिक पाने के कारण कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति भी बिगड़ जाती है।
इसके अलावा यह भी देखने में आ रहा है कि कटाई के लिए कई पुरानी कंबाइनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गेहूं की गुणवत्ता खराब होती है और कई कंबाइनों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गेहूं की बिक्री न होने से किसानों में नाराजगी है और इस नाराजगी से कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब होती है।
यह आदेश फिरोजपुर जिले में 31.05.2025 तक लागू रहेंगे।
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