चंडीगढ़, 21 जून, 2025 — पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण निर्णयों में राज्य में कल्याण, शासन और कानून प्रवर्तन को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतिगत सुधारों को मंजूरी दी। नीचे मुख्य अंश दिए गए हैं:
श्रम कल्याण अंशदान दोगुना हुआ
मंत्रिमंडल ने पंजाब श्रम कल्याण अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिससे श्रमिक कल्याण के लिए अंशदान में उल्लेखनीय वृद्धि होगी:
- कर्मचारियों का अंशदान ₹5 से बढ़ाकर ₹10 किया गया
- नियोक्ताओं का अंशदान ₹20 से दोगुना होकर ₹40 हुआ
इस कदम से श्रम कल्याण कोष को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे सरकार पंजाब में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार कर सकेगी।
मुख्य सचिव क्षेत्रीय योजना बोर्ड के प्रमुख होंगे
एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के तहत पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि अब मुख्य सचिव पंजाब क्षेत्रीय योजना एवं विकास बोर्ड के अध्यक्ष होंगे तथा वे इस पद पर मुख्यमंत्री का स्थान लेंगे।
यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री कई उच्च-स्तरीय जिम्मेदारियों को संभालते हैं। हालांकि, बोर्ड के तहत सभी आवास-संबंधी योजनाओं की अंतिम मंजूरी अभी भी मुख्यमंत्री के पास ही रहेगी।
पंजाब की जेलों में 500 नए पद सृजित
कैबिनेट ने जेल प्रशासन को मजबूत करने के लिए राज्य की जेल प्रणाली में 500 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है:
- 29 सहायक अधीक्षक
- 451 वार्डन
- 20 मैट्रन
इस निर्णय का उद्देश्य पंजाब के सुधार संस्थानों में प्रबंधन, सुरक्षा और पुनर्वास सुविधाओं में सुधार करना है।
ड्रग युद्ध पर कैबिनेट उप-समिति को हरी झंडी
पंजाब में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थ विरोधी रणनीति पर मंत्रिमंडल उप-समिति के गठन को मंजूरी दे दी है।
- वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा होंगे चेयरमैन
- चार अतिरिक्त मंत्री मादक द्रव्यों के सेवन से निपटने के लिए राज्य स्तरीय रणनीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में सहायता करेंगे।