June 4, 2026
Punjab

पंजाब के मुख्यमंत्री ने ‘स्कूल माफिया’ से निपटने के लिए वार्षिक शुल्क वृद्धि पर 5% की सीमा तय की, और रिफंड के आदेश जारी किए।

Punjab Chief Minister imposed a 5% cap on annual fee hikes, and issued refund orders, to tackle the ‘school mafia’.

पंजाब सरकार ने ट्यूशन फीस, मल्टीमीडिया फीस और परिवहन फीस सहित स्कूल फीस में वृद्धि को प्रति वर्ष पांच प्रतिशत तक सीमित करने का निर्णय लिया है।

पिछले तीन वर्षों में जिन स्कूलों ने अपनी फीस में पांच प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की है (प्रत्येक वर्ष पांच प्रतिशत), उन्हें अब बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी यदि यह राज्य सरकार द्वारा अनुमत पांच प्रतिशत वृद्धि से अधिक है।

यह जानकारी आज यहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दी।

अमृतसर की उस लड़की की दुर्दशा से दुखी होकर, जिसने स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस का भुगतान न करने को लेकर गंभीर उत्पीड़न के बाद आत्महत्या कर ली, मान ने कहा कि वह उस लड़की की दुर्दशा से बहुत आहत हैं, जिसे “स्कूल माफिया की वेदी पर बलि चढ़ा दिया गया है”।

“इसलिए मैंने इस माफिया से निपटने का फैसला किया है। सरकार पंजाब गैर-सरकारी शिक्षण संस्थानों के शुल्क विनियमन अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे शुल्क की सीमा तय हो जाएगी। यदि विद्यालय इस आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार उल्लंघन करने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा, और इस नए कानून का तीसरी बार उल्लंघन करने पर उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी,” उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि कानूनी रूप से, विद्यालय बकाया शुल्क के कारण छात्रों का परीक्षा कार्ड, नो-ड्यूज सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं रोक सकते।

यह नया कानून न केवल पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों पर लागू होगा, बल्कि पंजाब में कार्यरत सभी स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी बोर्ड से संबद्ध हों।

मान ने कहा कि संशोधित अधिनियम जल्द ही विधानसभा के समक्ष लाया जाएगा और अधिनियमित किया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि स्कूल माता-पिता को किसी विशेष दुकान से किताबें, स्टेशनरी और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें उन दुकानों की सूची प्रदान करनी होगी जहां ये वस्तुएं छात्रों के लिए उपलब्ध होंगी, जिसके बाद छात्र यह तय कर सकते हैं कि वे स्टेशनरी/यूनिफॉर्म कहां से खरीदना चाहते हैं।

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