May 17, 2025
Chandigarh

पंजाब सरकार ने संपत्ति कर बकाएदारों के लिए एकमुश्त निपटान योजना अधिसूचित की

चंडीगढ़, 16 मई, 2025: पंजाब सरकार ने स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से राज्य भर के संपत्ति मालिकों के लिए एक बड़ी राहत अधिसूचना जारी की है।

नागरिकों पर वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से, पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 और पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के अनुसार, जिन व्यक्तियों ने मकान/संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है या आंशिक रूप से भुगतान किया है, उनके लिए एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दी गई है।

पंजाब के राज्यपाल के प्राधिकार के तहत जारी अधिसूचना में करदाताओं के लिए निम्नलिखित प्रमुख लाभों की रूपरेखा दी गई है:

  1. 31 जुलाई 2025 तक पूर्ण छूट
  2. जो करदाता 31 जुलाई 2025 तक अपनी सम्पूर्ण मूल संपत्ति कर राशि का एकमुश्त भुगतान कर देंगे, उन्हें जुर्माने और ब्याज से पूर्ण छूट मिलेगी।
  3. 31 अक्टूबर 2025 तक आंशिक छूट
  4. यदि भुगतान 31 जुलाई के बाद लेकिन 31 अक्टूबर 2025 से पहले किया जाता है, तो जुर्माना और ब्याज का 50% माफ कर दिया जाएगा।
  5. 31 अक्टूबर 2025 के बाद कोई छूट नहीं
  6. इस अवधि के बाद, मौजूदा कानून के अनुसार बकाया राशि पर पूर्ण जुर्माना और ब्याज लगाया जाएगा।

इस पहल से उन अनेक संपत्ति मालिकों को लाभ मिलने की उम्मीद है जो समय पर अपना बकाया चुकाने में असमर्थ थे। इससे नगर पालिकाओं को लंबित राजस्व वसूलने में मदद मिलेगी, साथ ही नागरिकों को अपनी देनदारियों का निपटान करने का उचित अवसर भी मिलेगा।

यह अधिसूचना स्थानीय निकाय विभाग, पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव, तेजवीर सिंह, आईएएस द्वारा जारी की गई और इसे जन जागरूकता के लिए आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। सभी नगर निगमों के उपायुक्तों, महापौरों और आयुक्तों सहित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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