August 13, 2026
Punjab

पंजाब ने राजस्थान को चेतावनी दी है कि 30 दिनों के भीतर 1.44 लाख करोड़ रुपये का पानी का बकाया चुकाएं अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

Punjab has warned Rajasthan to clear water dues amounting to ₹1.44 lakh crore within 30 days, or else face legal action.

पंजाब सरकार ने राजस्थान को अंतिम मांग पत्र जारी कर राज्य को नदी के पानी की आपूर्ति के लिए लागत और मुआवजे के तौर पर 1.44 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि 30 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

इसी क्रम में, मुख्य सचिव केएपी सिन्हा ने हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को पत्र लिखकर भाखरा नहर प्रणाली में सार्वजनिक परिवहन चैनलों के संचालन और रखरखाव के लिए पंजाब को देय 312.59 करोड़ रुपये की मांग की है।

राजस्थान के जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखे पत्र में पंजाब ने कहा कि पड़ोसी राज्य ने पूर्व पत्रों की अनदेखी की है और 1961 से 2025 के बीच उपयोग किए गए नदी जल पर रॉयल्टी का भुगतान नहीं किया है। इससे पहले 18 मार्च और 4 मई को अनुस्मारक भेजे गए थे। पंजाब का दावा बीकानेर, बहावलपुर और पंजाब के शासकों के बीच 4 सितंबर, 1920 को शिमला में हस्ताक्षरित जल-बंटवारे समझौते पर आधारित है। राजस्थान 1960 में सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर होने तक रॉयल्टी का भुगतान करता रहा था। उस समय, पंजाब की नदियों के माध्यम से बीकानेर को आपूर्ति किए जाने वाले जल पर 6.50 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष का उपकर लगाया गया था।

पंजाब ने अब प्रति एकड़ प्रति वर्ष 141.20 रुपये की मौजूदा दर से बकाया राशि की गणना की है और औसतन 10 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) पर रॉयल्टी के साथ 8 प्रतिशत ब्याज का दावा किया है। वहीं, पंजाब ने हरियाणा को पटियाला स्थित भाखरा मेन लाइन डिवीजन से 281.78 करोड़ रुपये और मानसा डिवीजन से 30.80 करोड़ रुपये का बिल भेजा है। हरियाणा ने 2015-16 से नहर के रखरखाव का भुगतान नहीं किया है। भाखरा नहर के लिए 12,455 क्यूसेक का आवंटन है, जिसमें से हरियाणा का 63 प्रतिशत (7,841 क्यूसेक), पंजाब का 25 प्रतिशत (3,108 क्यूसेक), राजस्थान का 7 प्रतिशत, दिल्ली का 4 प्रतिशत और चंडीगढ़ का 1 प्रतिशत हिस्सा है।

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