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पंजाब सरकार ने ईंट-भट्टों के लिए 20 फीसदी पुआल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया है

चंडीगढ़  : पंजाब सरकार ने रविवार को राज्य भर के ईंट-भट्टों के लिए 20 फीसदी पुआल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना अनिवार्य करने की घोषणा की।

यह जानकारी पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने यहां दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों के तहत, सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि ईंट-भट्टों के लिए 20 प्रतिशत भूसे के छर्रों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि ईंट-भट्ठा मालिकों को इस नए प्रबंधन की तैयारी के लिए छह महीने का समय दिया गया है और 1 मई, 2023 के बाद इन निर्देशों को लागू नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

हेयर ने कहा कि सरकार द्वारा पराली प्रबंधन में किसानों की मदद करने और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए इन-सीटू और एक्स-सीटू काम किया जा रहा है।

पंजाब के किसानों को पराली प्रबंधन के लिए सब्सिडी पर 1.25 लाख मशीनें मुहैया कराई गई हैं जबकि एक्स सीटू के तहत उद्योगों को ईंधन के रूप में पराली का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पराली से सीएनजी, बिजली और अन्य ऊर्जा स्रोत पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

हायर ने कहा कि ईंधन के रूप में पुआल के उपयोग के संबंध में नए निर्णय से पुआल प्रबंधन को काफी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को पुआल बेचकर आर्थिक मदद भी मिलेगी.

उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ईंट-भट्टों को सभी प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। साथ ही सभी उपायुक्तों को इस संबंध में जारी अधिसूचना के तहत इन निर्देशों का पालन करने को भी कहा गया है.

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