पंजाब जल विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीडब्ल्यूआरडीए) ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि 300 क्यूबिक मीटर प्रति माह से अधिक भूजल निकालने वाली सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और स्वास्थ्य सेवा इकाइयों के लिए भूजल निकालने के लिए पीडब्ल्यूआरडीए से अनुमति लेना अनिवार्य है।
चालू बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह जानकारी देते हुए जलापूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि सरकारी अधिकारियों पर आधारित निरीक्षण दल अनाधिकृत भूजल दोहन की पहचान करने के लिए ऐसी सभी इकाइयों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा बिना वैध अनुमति के संचालित ऐसी इकाइयों पर भूजल क्षतिपूर्ति शुल्क (जीसीसी) सहित गैर-अनुपालन शुल्क (एनसीसी) लगाया जाएगा।
प्राधिकरण सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और स्वास्थ्य देखभाल उपयोगकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे नियमों का पालन करें और भूजल निकालने की अनुमति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।