September 29, 2024
Punjab

पंजाब: संपत्ति पंजीकरण के लिए एनओसी लेने से एक बार राहत

भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए “अनापत्ति प्रमाण पत्र” (एनओसी) की आवश्यकता वाले खंड को हटाने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने आज आवास विभाग को निर्देश दिया कि वह इच्छित लाभार्थियों को राहत देने के लिए रूपरेखा तैयार करे।

एनओसी से छूट की एकमुश्त राहत उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 31 जुलाई, 2024 से पहले हस्ताक्षरित अपनी संपत्ति के विक्रय विलेख की वास्तविकता साबित करने में सक्षम होंगे। हालांकि, अवैध कॉलोनियों की बढ़ती संख्या पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए अलग से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

राज्य भर में 14,000 से अधिक अवैध कॉलोनियां हैं और ऐसी कॉलोनियों में रहने वाले कई वास्तविक खरीदारों को आवास एवं शहरी विकास विभाग तथा स्थानीय सरकार विभाग से एनओसी प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि विस्तृत चर्चा के बाद आवास एवं शहरी विकास सचिव को स्थानीय निकाय एवं राजस्व विभाग तथा महाधिवक्ता कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित कर संपत्ति मालिकों को एकमुश्त राहत देने से पहले रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है।

सीएम भगवंत मान ने पिछले दो सालों में ऑनलाइन एनओसी जारी करने और निगरानी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई बैठकें की हैं। हालांकि, संबंधित रिकॉर्ड की जांच में कई एजेंसियों के शामिल होने के कारण एनओसी मिलने में देरी की शिकायतें सामने आई हैं।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि एनओसी माफी से उन कॉलोनियों में रहने वाले कालोनाइजरों या प्लॉट धारकों को किसी भी तरह से लाभ नहीं होगा, जो पंजाब कानून (अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2018 के तहत निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

 

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