February 13, 2026
Punjab

पंजाब के विपक्ष के नेता बाजवा ने सुप्रीम कोर्ट आयोग के नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की, इसे असंवैधानिक बताया

Punjab opposition leader Bajwa files petition in High Court against Supreme Court commission’s notice, calling it unconstitutional

पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, पंजाब राज्य और अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी आयोग के 9 फरवरी के नोटिस को चुनौती दी है।

अन्य बातों के अलावा, बाजवा ने तर्क दिया है कि विवादित नोटिस अवैध, मनमाना, असंवैधानिक और संविधान के अनुच्छेद 14, 1, 9 और 21 का उल्लंघन करने वाला था। उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनसे संबंधित वाक्यांश, प्रथम दृष्टया, किसी भी जातिगत अर्थ को इंगित नहीं करता है। याचिका के अनुसार, इस अभिव्यक्ति में किसी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दर्शाया गया है।

बाजवा ने आगे यह भी कहा है कि आयोग द्वारा प्रतिवादी हरभजन सिंह ईटीओ (आम आदमी पार्टी के एक प्रमुख नेता और कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत) के पक्ष में वाक्यांश की व्याख्या स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया और पूर्वाग्रहपूर्ण आचरण को दर्शाती है।

याचिका में आयोग द्वारा कैबिनेट मंत्री के समर्थन में कथित तौर पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि इस तरह के आचरण से पक्षपात और भी पुख्ता होता है। इस मामले की सुनवाई 16 फरवरी को होने की उम्मीद है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप विर्क द्वारा बाजवा की ओर से पैरवी किए जाने की संभावना है।

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