April 17, 2025
Punjab

पंजाब पुलिस ने भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के घर के बाहर ग्रेनेड हमले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशानुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के बीच एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के सहयोग से भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमले में शामिल मुख्य आरोपी उत्तर प्रदेश (यूपी) के सैदुल अमीन को सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी शनिवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।जानकारी के अनुसार, 7 अप्रैल की रात को सेंट्रल टाउन जालंधर स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता मनोरंजन कालिया के आवास पर विस्फोट हुआ। प्रारंभिक जांच में पंजाब में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए पाकिस्तान की आईएसआई द्वारा रची गई एक बड़ी साजिश का पता चला है।यह घटनाक्रम जालंधर के भारगो कैंप निवासी सतीश उर्फ ​​काका उर्फ ​​लक्की तथा जालंधर के गढ़ा रोड निवासी हैरी नामक दो स्थानीय सहयोगियों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुआ है, जिन्होंने आरोपी सैदुल अमीन को रसद संबंधी सहायता प्रदान की थी।

इस साजिश की साजिश गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और पाकिस्तान स्थित आईएसआई प्रायोजित गैंगस्टर शहजाद भट्टी के करीबी सहयोगी जीशान अख्तर ने रची थी, जबकि पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल (बीकेआई) की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

डीजीपी गौरव यादव ने जालंधर की पुलिस कमिश्नर (सीपी) धनप्रीत कौर के साथ जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि आरोपी सैदुल अमीन, जो यूपी के अमरोहा का रहने वाला है, को कई राज्यों में गहन तलाशी के बाद दिल्ली में पकड़ा गया। उन्होंने कहा, “यह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के बीच आतंकी नेटवर्क को खत्म करने में सहज समन्वय का प्रमाण है।”

डीजीपी ने कहा कि चल रही जांच में ग्रेनेड हमले को अंजाम देने वालों के वित्तीय संबंध भी सामने आए हैं, जिसके तहत हरियाणा के रहने वाले अभिजोत की भूमिका भी सामने आई है, जिसे हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र में गोलीबारी के बाद गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि जालंधर कमिश्नरेट पुलिस उसे आगे की जांच के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लाएगी।

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि हमले से जुड़े संचालकों, वित्तीय समर्थकों और संभावित विदेशी संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

जालंधर के पुलिस स्टेशन डिवीजन नंबर 3 में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 324(3) और 61(2) तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत एफआईआर नंबर 27 दिनांक 8/4/2025 को मामला दर्ज किया जा चुका है। 

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