पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने अपने पत्र क्रमांक एसईसी/एमई/एसएएम/2024/8227-49 दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से 5 नगर निगमों यानी अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला और फगवाड़ा और 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों और पंजाब राज्य में विभिन्न नगर पालिकाओं के 52 उपचुनावों के लिए मतदाता सूचियों के संशोधन के लिए कार्यक्रम अधिसूचित किया है।
पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 14.11.2024 को किया जाएगा और दावे और ऐतराज (यदि कोई हों) दाखिल करने का कार्य 18.11.2024 से 25.11.2024 तक किया जाएगा।
इस संबंध में दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 03.12.2024 तक किया जाएगा तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि सभी उपायुक्तों-सह-जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 14.11.2024 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित नगर पालिका में मौजूदा मतदाता सूचियों का प्रचार-प्रसार करें।
संशोधन अनुसूची के अनुसार, कोई भी पात्र व्यक्ति पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 में निर्धारित अनुसार फार्म संख्या 7 (नाम शामिल करने के लिए दावा आवेदन हेतु), फार्म 8 (नाम शामिल करने पर आपत्ति हेतु) तथा फार्म 9 (प्रविष्टि में विवरण पर आपत्ति हेतु) में आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए यह सूचित किया जाता है कि फार्म संख्या 7, 8 और 9 को आयोग की वेबसाइट (अर्थात https://sec.punjab.gov.in ) से डाउनलोड किया जा सकता है।
अधिक जानकारी साझा करते हुए उन्होंने कहा कि अर्हता तिथि अर्थात जिस तिथि को आवेदक को मतदाता के रूप में अपना नाम पंजीकृत कराने के लिए पात्र होना चाहिए, वह 01.11.2024 है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आवेदक की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और वह उस इलाके का सामान्य निवासी होना चाहिए जिसमें वह रहता है।
उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए संबंधित नगर पालिकाओं में अपने दावे और आपत्तियां (फॉर्म 7, 8 और 9 में), यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए 20 और 21 नवंबर 2024 को एक विशेष अभियान की व्यवस्था करने के लिए उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। मतदाता मसौदा रोल का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
राज्य निर्वाचन आयोग सभी इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध करता है कि वे दावे एवं आपत्तियों की अवधि के दौरान संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।
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