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पंजाब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर एसजीपीसी अध्यक्ष धामी को नोटिस जारी किया

पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से जुड़े मामले का स्वतः संज्ञान लिया है।

चेयरपर्सन राज लाली गिल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी को एसजीपीसी की पूर्व अध्यक्ष और राजनीतिक नेता बीबी जागीर कौर के बारे में उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों के संबंध में नोटिस जारी किया है।

आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

अध्यक्ष ने कहा कि आयोग का ध्यान सोशल मीडिया पर प्रसारित एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें श्री धामी ने एक पत्रकार के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें एक प्रमुख महिला नेता बीबी जागीर कौर को निशाना बनाया गया। यह टिप्पणी न केवल व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक थी, बल्कि समग्र रूप से महिलाओं के प्रति भी अपमानजनक थी। 

आयोग ने इस बात पर जोर दिया कि एसजीपीसी जैसी प्रतिष्ठित संस्था के प्रमुख के रूप में श्री धामी से सभी के लिए सम्मान और गरिमा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। आयोग ने जोर देकर कहा कि इस तरह की भाषा उनके पद के लिए अनुचित है और इससे समाज में एक हानिकारक संदेश जाता है। 

अध्यक्ष राज लाली गिल ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं का बहुत सम्मान किया है और कहा है कि *सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजां। उन्होंने एसजीपीसी से आग्रह किया कि वह श्री धामी को उनके आपत्तिजनक बयान के लिए पद से हटाकर तत्काल कार्रवाई करें। 

आयोग ने श्री धामी को आयोग कार्यालय (पंजाब राज्य महिला आयोग, एससीओ नंबर 5, सेक्टर 55, फेज-1, एसएएस नगर, मोहाली) में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर 17 दिसंबर, 2024 तक घटना के संबंध में लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। 

निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का अनुपालन न करने पर आयोग संबंधित प्राधिकारियों को पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 के अंतर्गत उचित कानूनी कार्रवाई की सिफारिश करेगा।

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