पंजाब राज्य महिला आयोग ने लुधियाना में नौ लड़कियों के लापता होने की खबरों का स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधिकारियों से 8 जून तक जांच की विस्तृत स्थिति की जानकारी मांगी है।
पंजाब राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष राज लल्ली गिल ने गुरुवार को जारी एक नोटिस में कहा कि आयोग ने इस मामले से संबंधित मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं का गंभीरता से संज्ञान लिया है। पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 12 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने लुधियाना के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
“पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001″ की धारा 12 के तहत, पंजाब राज्य महिला आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है। आयोग ऐसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से देखता है और पंजाब में महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और गरिमा की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है,” नोटिस में कहा गया है।
आयोग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मामले में की गई कार्रवाई और जांच की प्रगति के बारे में जानकारी 8 जून, 2026 तक आगे विचार के लिए प्रस्तुत करें।
नोटिस में आगे लिखा था, “कृपया सुनिश्चित करें कि की गई कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट 8 जून तक ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों के माध्यम से आयोग को भेज दी जाए।”
पंजाब राज्य महिला आयोग की एक सदस्य ने राज्य में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए यह नोटिस जारी किया है। यह नोटिस लुधियाना में 48 घंटों के भीतर नौ लड़कियों के लापता होने की खबरों के बाद बढ़ती चिंता के मद्देनजर आया है।


Leave feedback about this