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मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में नहीं पेश हुए राहुल गांधी, अस्वस्थ होने का दिया प्रार्थना पत्र

Rahul Gandhi did not appear in Sultanpur court in defamation case, gave application of being unwell.

सुल्तानपुर, 7 जून । मानहानि के एक मामले में जमानत पर चल रहे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शुक्रवार को सुल्तानपुर के एमपी/एमएलए कोर्ट में पेशी थी। लेकिन उनके वकील ने यह कहते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि वे अस्वस्थ हैं, वो नहीं आ सकते। कोर्ट ने 18 जून को सुनवाई की तारीख तय की है।

कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था।

राहुल की टिप्पणी से आहत होकर कोतवाली देहात थानाक्षेत्र के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में एमपी/एमएलए कोर्ट में परिवाद दायर किया था।

पांच साल तक तारीख़ पर तारीख़ पड़ती रही। अंत में दिसंबर 2023 में एमपी/एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल के विरुद्ध एनबीडब्लू की कार्रवाई की थी।

इसके बाद न्याय यात्रा लेकर 19 फरवरी 2024 को वो अमेठी पहुंचे। राहुल गांधी 20 फरवरी को सुल्तानपुर पहुंचे और उन्होंने कोर्ट में सरेंडर किया।

विशेष कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के दो बेल बांड पर जमानत दे दी। तब से लगातार हर महीने दो तारीखें पड़ रही हैं। राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी शुक्ला हाजिरी दे रहे हैं।

शुक्रवार को सुबह कोर्ट में राहुल के अधिवक्ता की ओर से अस्वस्थ होने का प्रार्थना पत्र दिया गया। अगली सुनवाई 18 जून को होगी।

वहीं वादी के अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने बताया कि कोतवाली नगर के घरहां कला निवासी राम प्रताप ने आज स्वयं को पक्षकार बनाने के लिए अर्जी दी है, जिसका मैंने ऑब्जेक्शन किया है।

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