सूरत, 23 मार्च
गुजरात के सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 में उनकी “मोदी सरनेम” टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि के मामले में दो साल की जेल की सजा सुनाई।
कांग्रेस नेता के वकील बाबू मंगुकिया ने कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा की अदालत ने, जिसने गांधी को आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया था, उन्हें जमानत भी दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके।
फैसला सुनाए जाने के समय गांधी अदालत में मौजूद थे।
भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराई गई एक शिकायत पर कथित तौर पर गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर “सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है” टिप्पणी की थी।
वायनाड से लोकसभा सांसद ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।