चंडीगढ़, 23 मार्च
दो बार इसे वापस लेने के बाद, हरियाणा विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस की आपत्तियों के बावजूद हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2023 को आज फिर से पारित कर दिया।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन को सूचित किया कि विधेयक को पहली बार नवंबर 2020 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1895 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कवर किए गए एक प्रावधान पर वापस ले लिया गया था। इसके बाद अगस्त 2022 में दूसरा संस्करण वापस ले लिया गया था। एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के विरोध में पाया गया, उन्होंने कहा।
विधेयक को सही ठहराते हुए खट्टर ने कहा कि अपराधी आतंकवादियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और पंजाब में अपराध करने के बाद हरियाणा में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह के कानून महाराष्ट्र (मकोका), उत्तर प्रदेश और गुजरात में मौजूद हैं। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे विधेयक के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ “कठोर” प्रावधानों के खिलाफ हैं।