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राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, मानहानि मामले में कोर्ट ने दी जमानत

Rahul Gandhi gets big relief, court grants bail in defamation case

लखनऊ, 15 जुलाई । कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट से मंगलवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मंगलवार को मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी।

यह मामला वर्ष 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा हुआ है। मंगलवार को ही कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने बीस-बीस हजार रुपए की दो जमानत दाखिल करने के आदेश के साथ राहुल गांधी को जमानत दे दी।

राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर ऐसा बयान दिया, जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया। इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि राहुल गांधी का बयान सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला था और इससे देश के सैनिकों के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

कोर्ट की ओर से तलब किए जाने के बाद मंगलवार को राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से लखनऊ कोर्ट में पेश हुए और औपचारिक रूप से सरेंडर किया। इसके बाद उनके वकील ने कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी। न्यायालय ने जमानत की शर्तों के अनुसार राहुल गांधी को 20-20 हजार रुपए की दो जमानतें दाखिल करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

मानहानि की शिकायत बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर की थी। कोर्ट ने भी माना था कि कांग्रेस सांसद की टिप्पणी सेना के मनोबल को तोड़ने वाली थी।

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