September 20, 2024
Punjab

रेलवे ने विशेष अभियान के तहत अनाधिकृत विक्रेताओं पर शिकंजा कसा, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी

ट्रेनों में अनाधिकृत वेंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेलवे ने रेलवे बोर्ड और मुख्यालय के निर्देशों के तहत एक विशेष अभियान शुरू किया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक परमदीप सिंह सैनी ने 15 सितंबर, 2024 को ट्रेन संख्या 18237 (कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस) और 14505 (अमृतसर-नांगल डैम) का निरीक्षण किया।

जालंधर सिटी के वाणिज्यिक निरीक्षक नितेश और टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ सैनी ने अनधिकृत वेंडिंग पर लगाम लगाने के लिए गहन निरीक्षण किया। ट्रेन संख्या 18237 के निरीक्षण के दौरान दो अनधिकृत विक्रेताओं को पकड़ा गया और आगे की दंडात्मक कार्रवाई के लिए रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सौंप दिया गया।

इसके अलावा, सैनी ने चल रहे “स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत पेंट्री कारों और कोचों की सफाई की समीक्षा की। ट्रेन नंबर 18237 में तीन वेंडर बिना वैध मेडिकल सर्टिफिकेट के पाए गए और मौजूदा नियमों के अनुसार उन पर आवश्यक कार्रवाई की गई।

रेलवे अधिनियम की धारा 144 के तहत ट्रेनों या रेलवे परिसर में सामान बेचने वाले अनधिकृत विक्रेताओं को 2000 रुपये का जुर्माना या एक साल तक की कैद या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। सैनी ने यात्रियों से आग्रह किया कि वे अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान अनधिकृत विक्रेताओं से कुछ भी खरीदने से बचें।

विशेष टिकट चेकिंग अभियान के तहत सैनी ने टिकट चेकिंग स्टाफ के साथ मिलकर दोनों ट्रेनों में सघन टिकट जांच की। बिना टिकट या अनियमित टिकट के साथ यात्रा करने वाले कुल 94 यात्रियों पर करीब 54,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

यह अभियान यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और सेवा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

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