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अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े केस में राहुल गांधी को रांची कोर्ट का समन

Ranchi court summons Rahul Gandhi in case related to his remarks on Amit Shah

रांची, 21 मई । रांची स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी के केस में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन जारी किया है। उन्हें 4 जून के बाद इस मामले में होने वाली सुनवाई की तारीख पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

कोर्ट ने इस मामले में पूर्व में ही संज्ञान लिया था, लेकिन राहुल गांधी ने इसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने इस केस को निरस्त करने की मांग की थी।

हाईकोर्ट ने फरवरी, 2024 में सुनवाई के बाद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर से नया समन जारी किया है।

यह मामला राहुल गांधी द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता। कांग्रेसजन किसी हत्यारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते। यह भाजपा में ही पॉसिबल है।

इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए भाजपा नेता नवीन झा की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था। माफी नहीं मांगे जाने पर उन्होंने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट ने संज्ञान ले लिया।

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