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परियोजना का पंजीकरण न कराने पर रियल एस्टेट प्रमोटर पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना

Real estate promoter fined Rs 1.5 crore for not registering project

गुरुग्राम, 22 अगस्त गुरुग्राम के रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) ने शहर स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर मेसर्स 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड पर 2012 में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हरियाणा से लाइसेंस प्राप्त करने के 12 साल बाद भी अपनी परियोजना को पंजीकृत नहीं करने और रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की पूर्ण अवहेलना करते हुए उक्त परियोजना में तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

प्राधिकरण ने प्रमोटर के उस आवेदन की जांच के बाद कार्रवाई की, जिसमें निर्माण पूरा करने और घर खरीदने वालों को यूनिट सौंपने के लिए उक्त परियोजना के पंजीकरण की मांग की गई थी। जांच से पता चला कि यह अभी भी एक चालू परियोजना थी, जिसमें प्रमोटर ने RERA पंजीकरण प्राप्त किए बिना घर खरीदने वालों को यूनिट बेचकर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए थे।

अधिनियम के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी प्रमोटर के लिए तीसरे पक्ष के अधिकार और विज्ञापन बनाने से पहले अपने प्रोजेक्ट को RERA के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य है। हालाँकि, प्राधिकरण ने विलंब शुल्क के भुगतान और अधिनियम के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने की शर्त पर सिद्धांत रूप में परियोजना को मंजूरी दे दी थी।

रेरा के आदेश में कहा गया है, “चल रही परियोजना का पंजीकरण न कराने पर अधिनियम की धारा 59 के तहत 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।”

प्राधिकरण ने इससे पहले प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजा था। प्राधिकरण ने कहा, “आपके पास परियोजना के लिए पूर्णता/कब्जा/आंशिक कब्ज़ा प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए आपकी परियोजना अधिनियम 2016 की धारा 3(2) और हरियाणा रियल एस्टेट नियमों के तहत सुरक्षित नहीं है।”

मेसर्स 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 105 में सैंक्चुरी 105 नामक एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित कर रही है।

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