हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) के संचालन के लिए अब पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। ऊना के जिला मजिस्ट्रेट जतिन लाल ने सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किए।
प्रवक्ता ने बताया कि ड्रोन चलाने वाले किसी भी व्यक्ति, संगठन, संस्था या सरकारी एजेंसी को अगले सात दिनों के भीतर संबंधित पुलिस स्टेशन में इसका पंजीकरण कराना होगा।
उन्होंने कहा कि ड्रोन को खरीद की तारीख से सात दिनों के भीतर पंजीकृत कराना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।