November 1, 2025
National

एनओसी नियमों में ढील मिलने से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर और ट्रैफिक जाम कम होगा: पंकज कुमार सिंह

Relaxation in NOC norms will reduce pollution levels and traffic congestion in Delhi: Pankaj Kumar Singh

राजधानी दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने और वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) आवेदन पर लगाई गई एक साल की समय सीमा को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही एनओसी जारी करने से संबंधित प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है।

दिल्ली सरकार ने उस प्रावधान को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें यह निर्धारित था कि वाहनों के पंजीयन की समाप्ति के एक वर्ष के भीतर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है। दिल्ली के नागरिकों को बड़ी राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने अब यह शर्त हटा दी है। दिल्ली सरकार के इस अहम निर्णय से विशेष रूप से 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। ऐसे वाहन मालिक अब अपने पुराने वाहनों को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर दूसरे राज्यों में ले जाकर पुनः पंजीकृत करवा सकेंगे, चाहे उनके पंजीयन की अवधि फिलहाल समाप्त हो गई हो।

दिल्ली सरकार के इस अहम फैसले पर दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सरकार का फोकस हमेशा से नागरिकों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर रहा है। एक वर्ष की एनओसी समय सीमा लागू होने के कारण बड़ी संख्या में पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राजधानी दिल्ली में फंसे रह गए थे। ऐसे वाहन न तो स्क्रैप हो पा रहे थे और न ही दूसरे अन्य राज्यों में स्थानांतरित किए जा रहे थे। जिसके चलते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या दोनों बढ़ने की आशंका थी। हमारी सरकार ने पुराने नियमों में ढील देकर दिल्ली के नागरिकों को जिम्मेदार निर्णय लेने का शानदार अवसर दिया है। इससे दिल्ली की सड़कों से पुराने वाहनों का चरणबद्ध तरीके से हटाने में मदद मिलेगी और राजधानी की वायु गुणवत्ता के साथ यातायात में भी तेजी से सुधार आएगा।

पंकज कुमार सिंह ने कहा कि यह कदम कई जन-प्रतिनिधियों के अनुरोध और आंतरिक समीक्षा के बाद प्रस्तावित किया गया है, जो परिवहन विभाग के 2021 और 2022 के आदेशों के अनुरूप है, जिन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया था। हमारी सरकार के इस अहम फैसले से समय पूरा हो जाने से पंजीयन निरस्त वाहन अब वैधानिक रूप से उन क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जा सकेंगे, जिन राज्यों में उनके संचालन की अनुमति मिली हुई है, जिससे पंजीकरण निरस्त हो चुके वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रभावी तरीके से बाहर हो जाएंगे।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि दिल्ली सरकार का यह प्रयास पुराने वाहनों के लिए एक सकारात्मक और पर्यावरण-अनुकूल मार्ग प्रदान करेगा। साथ ही, यह राष्ट्रीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को सहयोग देगा और स्वच्छ वायु गुणवत्ता के प्रति दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूत करेगा।

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