शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखने के मामले में अदालत ने अगली सुनवाई 17 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है।
दिलकश लाहौर कमेटी ने 5 दिसंबर, 2012 को लाहौर शहर में विभिन्न सड़कों, चौकों और अंडरपासों के नाम बदलने का फैसला किया था, जिसमें कमेटी ने फवारा चौक शादमान का नाम बदलकर भगत सिंह चौक रखने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके अलावा, कमोडोर तारिज मजीद पीएन (सेवानिवृत्त) द्वारा पेश किए गए एक जागरूकता ब्रीफ में बताया गया कि यह एक जाली/मनगढ़ंत मामला है और शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक नहीं रखा जाना चाहिए।
लाहौर स्थित भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने कहा कि हम इस उद्देश्य के लिए अदालत में लड़ाई जारी रखेंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को नाम बदलने के खिलाफ आपत्तियां प्राप्त हुईं और एक गैर सरकारी संगठन, भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने शादमान चौक का नाम बदलने के लिए लाहौर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।
अदालत ने 5 सितंबर, 2018 को सरकार को एनजीओ के आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति शम्स महमूद मिर्जा ने याचिकाकर्ता के वकील की अनुपलब्धता के कारण अवमानना याचिका की सुनवाई 17 जनवरी, 2025 तक स्थगित कर दी।