सोलन, 25 जून रेणुका बांध जन संघर्ष समिति ने प्रभावित परिवारों को समय पर राहत एवं पुनर्वास (आरआर) उपलब्ध कराने के लिए अपना अभियान तेज कर दिया है, क्योंकि उन्होंने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में आरआर नीति के कार्यान्वयन में खामियों की ओर ध्यान दिलाया।
समिति के अध्यक्ष योगेंद्र कपिला ने कहा, “किसी भी विस्थापित को आरआर नीति का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसके कारण वे खेती के लिए जमीन, नौकरी और रहने के लिए मकान की अनुपलब्धता के कारण तनाव में हैं।”
उन्होंने अधिकारियों के समक्ष कई मांगें रखीं, जिनमें बेघर परिवारों को बेघर श्रेणी में शामिल करने के लिए भूमि के बदले मुआवजा दिया जाना शामिल है। साथ ही बांध डूब क्षेत्र में रहने वालों को पूर्ण विस्थापित का दर्जा दिया जाना चाहिए और यदि उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो मुआवजा दिया जाना चाहिए।
विस्थापितों ने बेघर परिवारों को दिए जाने वाले 27 लाख रुपए के मुआवजे पर भी आपत्ति जताई और मांग की कि मुआवजे की गणना के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए अनुमान पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहाड़ी इलाके में 18,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घर नहीं बनाया जा सकता।
सदस्यों ने कहा कि बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए परिवारों का यथाशीघ्र पुनर्वास किया जाना चाहिए तथा यदि अधिकारी छह महीने के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो ऐसे परिवारों को उनके क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत के लिए धनराशि दी जानी चाहिए।
समिति द्वारा रखी गई अन्य मांगों में अन्य लोगों की जमीन पर खेती करके अपनी आजीविका चलाने वालों को विशेष दर्जा देना भी शामिल था।
बांध के निर्माण से पनचक्की और मछली पालन जैसे प्राचीन व्यवसायों से आजीविका चलाने वाले लोग पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। समिति के संयोजक प्रताप सिंह तोमर ने कहा, “ऐसे परिवारों को नौकरी दी जानी चाहिए और मौजूदा दरों के अनुसार बढ़ा हुआ मुआवज़ा देने के लिए आरआर नीति में उचित संशोधन किया जाना चाहिए।”
समिति ने प्रत्येक विस्थापित परिवार के लिए नौकरियों में आरक्षण की भी मांग की, साथ ही वन भूमि पर उनके अधिकारों को भी सुरक्षित करने की मांग की, जहां उनका पुनर्वास किया जाएगा।
डूब क्षेत्र में आने वाली पंचायतों में विभिन्न विकास कार्यों को फिर से शुरू करने का मुद्दा भी उठाया गया। कपिला ने मांग की, “डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है, जिन्हें रोक दिया गया है। जब तक उनका पुनर्वास पूरा नहीं हो जाता, तब तक ऐसी योजनाएं जारी रहनी चाहिए।”
सदस्यों ने यह भी मांग की कि डूब क्षेत्र में आने वाले सभी परिवारों का एक साथ पुनर्वास किया जाना चाहिए। समिति ने उन परिवारों का ब्यौरा भी मांगा, जिन्हें मुआवजा मिल चुका है और अन्य, जो इसका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने वन भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों को पूर्ण विस्थापित का दर्जा देने की भी मांग की।
समिति ने यह भी मांग की कि परियोजना से प्रभावित अधिकांश परिवारों को शीघ्र कार्ड जारी किए जाएं, क्योंकि अपेक्षित अधिसूचना के बावजूद यह स्पष्ट नहीं है कि डूब क्षेत्र में 16 वर्ष पहले कितने परिवार बेघर और भूमिहीन हो गए थे।
346 परिवार बेघर हो गए हैं उल्लेखनीय है कि 6,947 करोड़ रुपये की इस परियोजना में 1,508 हेक्टेयर भूमि जलमग्न होगी, जिसमें सिरमौर जिले के ददाहू में गिरि नदी पर 148 मीटर ऊंचा रॉक फिल बांध और एक बिजलीघर का निर्माण शामिल है। परियोजना के लिए 24 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार परियोजना लागत का 90 प्रतिशत हिस्सा देगी। इस परियोजना से 25 पंचायतों, जिनमें 41 गांव और 7,000 लोग शामिल हैं, प्रभावित होंगे, जबकि 346 परिवार बेघर हो गए हैं
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