बेंगलुरु, | बेंगलुरु में लोकायुक्त विशेष अदालत ने एक सेवानिवृत्त एसपी को चार साल की कैद की सजा सुनाई है और आय के ज्ञात स्रोत से 53 प्रतिशत अधिक संपत्ति जमा करने के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि अगर श्रीनिवास अय्यर जुर्माना भरने में विफल रहते हैं तो उन्हें दो साल अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे।
लोकायुक्त पुलिस ने 2007 में आरोपी के घर पर छापा मारा था।
यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति जमा करने की गुप्त सूचना के आधार पर की गई थी। छापेमारी से पता चला कि आरोपी के पास अपनी आय से अधिक 53 प्रतिशत संपत्ति है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक शिकायत दर्ज की गई है और 77वें सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसे लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
न्यायाधीश एस.वी. श्रीकांत ने जांच पूरी कर शुक्रवार को फैसला सुनाया।