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आरजीवी ने किया अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का विरोध, कहा- ‘पुलिस श्रीदेवी को गिरफ्तार करने स्वर्ग जाएगी?’

RGV protested against the arrest of Allu Arjun, said- 'Police will go to heaven to arrest Sridevi?'

मुंबई, 21 दिसंबर । अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर उठे विवाद के बीच फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा ‘पुष्पा’ स्टार के समर्थन में नजर आए। उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी से संबंधित एक घटना का जिक्र करते हुए सवाल उठाया। वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया।

सोशल मीडिया पर अक्सर सक्रिय रहने वाले निर्देशक रामगोपाल वर्मा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा कर कैप्शन में लिखा, “हर स्टार को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करना चाहिए, क्योंकि किसी भी सेलिब्रिटी के लिए चाहे वह फिल्म स्टार हो या राजनीतिक स्टार, क्या उनके लिए लोकप्रिय होना कोई अपराध है?”

रामगोपाल ने तेलंगाना पुलिस पर कटाक्ष करते हुए आगे लिखा, “मेरी फिल्म ‘क्षणम क्षणाम‘ की शूटिंग में श्रीदेवी को देखने आए लाखों लोगों की भीड़ में 3 लोग मारे गए थे, तो क्या तेलंगाना पुलिस अब श्रीदेवी को गिरफ्तार करने के लिए स्वर्ग जाएगी?”

बता दें, हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को ‘पुष्पा-2’ की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ में 35 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई थी। इस मामले में अभिनेता को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक स्थानीय अदालत में पेश किया था। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उन्हें चंचलगुडा जेल ले जाया गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी।

सुपरस्टार को गिरफ्तारी के बाद नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट परिसर में नवें एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था।

‘पुष्पा 2’ 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी। इससे ठीक एक दिन पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। अभिनेता पर आरोप है कि बिना कोई जानकारी दिए वह सिनेमाघर पहुंच गए थे। उन्हें देखकर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई थी।

भगदड़ में 35 साल की एक महिला की मौत हो गई थी। महिला का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।

पुलिस ने अल्लू अर्जुन, उनकी सुरक्षा टीम और थिएटर प्रबंधन के खिलाफ बीएनएस की धारा 3(5) के साथ 105 (गैर इरादतन हत्या), 118(1) (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया है। अभिनेता को धारा 105 के तहत तीन साल और 118 के तहत 10 साल तक के कैद की सजा हो सकती है।

इस शिकायत को रद्द कराने के इरादे से अल्लू अर्जुन हाई कोर्ट पहुंचे थे। 11 दिसंबर को उन्होंने चिक्कड़पल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर खारिज करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली।

इस मामले को लेकर अल्लू अर्जुन का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि महिला की मौत दुखद है। अल्लू ने 25 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की थी।

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