एक जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायालय ने 2023 में नौ वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोप में एक युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर कुल 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जबकि एक अन्य घटना में, लखन माजरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एक गांव में 13 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
बहू अकबरपुर पुलिस ने 20 जुलाई 2023 को एक युवक के खिलाफ 9 वर्षीय लड़के के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया। पीड़ित के पिता ने बताया कि उनका बेटा कई दिनों से काफी परेशान था। 19 जुलाई को बच्चे ने खुलासा किया कि आरोपी, जो गांव में उसकी चाची के घर में रह रहा था, पिछले एक साल से उस पर बार-बार हमला कर रहा था। सबसे हालिया घटना 10 जून को हुई थी, जिसके दौरान उसे चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकियां भी दी गई थीं।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 506 (आपराधिक धमकी) और पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की। मामले की सुनवाई के बाद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सलेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 75,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
एक अन्य घटना में, एक 25 वर्षीय युवक के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पीओसीएसओ अधिनियम 2012 और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(1) और 351(2) के तहत 13 वर्षीय पड़ोसी लड़की के साथ कथित बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता कक्षा 9 की छात्रा है।
पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आरोपी ने 20 जनवरी को किसी बहाने से नाबालिग को अपने घर बुलाया और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। इस घटना के बाद लड़की कई दिनों तक काफी परेशान रही। माता-पिता द्वारा पूछताछ करने पर उसने घटना का पूरा ब्योरा दिया और बताया कि आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई।
इस बीच, जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश कौशिक ने कहा कि मंगलवार को पीड़ित को समिति के कार्यालय में परामर्श प्रदान किया गया।

